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All Articles & Concept by:Vijay. K. Tewari

May 18, 2019


लोकसभा चुनाव


अंपायर और रेफरी के हुकुमनामे -कितने न्यायपूर्ण और तार्किक ?

लोकसभा चुनावो की गर्मी मैं नेताओ के कथन और उनके , नियम सम्मत होने को लेकर बार - बार सवाल उठ खड़े हों रहे हैं | जिनहे निपटाने के लिए कभी सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कभी विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने अपनी अर्ज़ी लगते हैं | परंतु दोनों ही निकायो के हुकुमनामे – उन कारणो का खुलाषा नहीं करते जिनके आधार पर फैसले लिए गये | कंगारू कोर्ट मैं भी सज़ा पाने वाले को उसकी गलती बता कर सर को धड़ से अलग कर दिया जाता हैं ! कुछ -कुछ वैसा ही हाल के फैसलो मैं दिखाई पड़ता हैं |
हाल का फैसला वाराणसी से बसपा सपा गठबंधन के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को उम्मीदवारी का पर्चा "”खारिज करने को लेकर हैं "” | तेज़ प्रताप ने पहले निर्दलीय के रूप मैं नामांकन दाखिल किया था | तब भी चुनाव अधिकारी ने उन्हे यह नहीं बताया की वे भरत के आम नागरिक नहीं वर्ण खास हैं ! क्योंकि वे अर्ध सैनिक बल मैं रह चुके हैं | इसलिए उन्हे अपने पूर्व नियोक्ता से "””अनापती प्रमाण पत्र देना होगा "” , यानहा एक सवाल उठता हैं की क्या ऐसा प्रमाण पत्र जनरल वी के सिंह ने गाजियाबाद के चुनाव अधिकारी को दिया था ?? क्योंकि वे भी सेना के पूर्व अधिकारी थे !! अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिकारियों के लिए अनिवारी नहीं है सिर्फ सैनिको के लिए जरूरी हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने भी "”गुण -दोष "” के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश को ही माना , और तेज़ बहादुर यादव --- नरेंद्र मोदी के वीरुध चुनाव लड़ने मैं "”असफल "” कर दिये गये ! वाह रे लोकतन्त्र !



दूसरा मामला 21 राजनीतिक दलों ने ई वी एम वोटिंग मशीनों के शासक दल द्वरा दुरुपयोग को नियंत्रित करने हेतु - प्रत्येक लोक सभा छेत्र के वोटो के पचास फीसदी वी वी पे ट परचियो के मिलान के लिए केंचुआ को निर्देश दिये जाने की मांग की थी | इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की लोकसभा निर्वाचन छेत्र के "””एक बूथ "” मैं यह प्रयोग किया जा सकता हैं , जैसा की केंद्रीय चुनाव आयोग ने अदालत से कहा था | अब जनहा 1500 निर्वाचन बूथ होते हैं ---- उनमे किसी एक मैं परचियो का वोट से मिलान ---वैसे ही हैं जैसे किसी बटलोई मैं पक रहे एक किलो चावल को जांच "” एक चावल "” निकाल कर की जाये की यह भात बना या अभी भी चावल हैं ! परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को 60सेकंड मैं यह कहते हुए खारिज कर दिया की "””हम आपकी याचिका सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं "” | इस फैसले की कानूनी पहलू कुछ भी हो -----परंतु देश के लोकतन्त्र मैं मतदाता की मर्ज़ी पर संदेह का निवारण तो परमावश्यक हैं | चुनव आयोग ने अपने जवाब मैं कहा था की अगर 50 फीसदी परचियो का वोटो से मिलन होगा तो वोट गिनने मैं चार -पाँच दिन लग जाएँगे | जिन लोगो ने बैलेट पेपर से वोते दिया होगा --- उन्हे मालूम होगा की वोटो की गिनती मैं 24 से 30 घंटे औसतन लगते थे | अब आधे वोटो के परचियो के मिलान मैं चार से पाँच दिन का वक़्त लगने की बात "” हजम नहीं होती हैं "” | दूसरा प्रश्न यह है की क्या सुप्रीम कोर्ट देश के पचास फीसदी मतदाताओ का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टियां --- क्या इतनी गयी - गुजरी हो गयी हैं की उनकी अर्ज़ी पर सिर्फ अदालत की मर्ज़ी ही चलेगी ? वह भी बिना कोई स्पष्ट कारण बताए | नियम हैं की "” फैसला "” भले ही चार लाइन का हो , परंतु ""निर्णय"” मैं सारे तथ्य पर विचार करके उन तर्को का हवाला भी होता हैं ,जिनके आधार पर फैसला किया गया | पर ऐसा नहीं हुआ |


अब बात करते हैं चुनाव के रेफरी की, जिसने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के क्र्त्यो और भासणों पर आपति जताने की अर्जियो पर "”क्लीन चिट"” की आदत सी बना ली हैं | उन्हे अब तक नौ {9} बार इस फैसले से नवाजा गया हैं | सबसे पहले चिट उन्हे तब मिली --जब चुनाव के दरम्यान उपग्रह के आसमान मैं छोड़े जाने की घटना पर मोदी जी ने देश के नाम टेलीविज़न { दूर दर्शन समेत सभी निजी चैनलो पर } पर राष्ट्र को संदेश दिया था ! यद्यपि यह सूचना पारंपरिक रूप से इसरो के आद्यक्ष द्वरा की जाती थी | परंतु चुनावी माहौल मैं मोदी जी ने इसे भी "” अपनी सरकार के लिए भुनाने की सफल कोशिस की ! उसके बाद अहमदाबाद मैं जब वे वोट डालने गए , तब भी वे खुली गाड़ी मैं रोड शो किया , जो चुनाव आचार संहिता के तहत "”नियम वीरुध हैं "” | परंतु चुनाव आयोग ने उसे भी अनियमित नहीं माना !

सहारनपुर मैं काँग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने उद्बोधन मैं कहा की मुसलमानो को सम्पूर्ण शक्ति से वोट डालना चाहिए | उनके इस भासन को सांप्रदायिकता और भड़काऊ भासण मन कर – दो दिन तक उनके प्रचार करने पर रोक लगा दी | अब बंगाल के बैरकपुर मैं मोदी जी ने कहा की दीदी { ममता बनर्जी } जय श्री राम बोलने वालो को जेल मैं डाल देती हैं | तब शिकायत पर चुनाव आयोग ने फिर क्लीन चिट दे दी !!

अभी हाल मैं पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा "” आपके पिता को उनके दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था --पर वे भ्रस्तचारी के रूप मैं गए ! “” इस पर जब शिकायत हुई तब भी क्लीन चिट मिल गयी ! और तो और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो – अपने ब्लॉग मैं लिखा अभिव्यक्ति की आज़ादी चुनाव आचार संहिता से कनही ऊपर हैं , जिसका अर्थ हुआ की चुनाव आचार संहिता सिर्फ आजम खान - नवजोत सिंह सिद्धू --और प्रज्ञा ठाकुर आदि लोगो की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण कर सकती हैं ! नरेंद्र मोदी पर यह रोक नहीं लागू होती ! क्योंकि वे बीजेपी प्र्वकता राम माधव के शब्दो मैं वे "” किंग हैं "” ,और कहावत हैं किंग डज नो रांग "”!! केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसलो मैं यह फैसले न्यायपूर्ण तो बिलकुल नहीं हैं | जबकि आयोग का काम हैं की वह यह सुनिश्चित करे की -सभी दल और उनके उम्मीदवारों के लिए एक जैसे नियम और सुविधा मिले , जिससे की निसपक्ष चुनाव हो | सागर मैं मोदी जी की सभा को 5 मई को करने की अनुमति दी गयी , जबकि नियमानुसार मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाता हैं , और उस छेत्र मैं 6 मई को मतदान हुआ |!!

केंद्रीय चुनाव आयोग का एक फैसला तो अत्यंत मजेदार हैं – दिल्ली से आप पार्टी की उम्मीदवार आतशी मारकेल , के धर्म के बारे जब विरधी पार्टियो ने उन्हे यहूदी और ईसाई बताने का कुप्रचार किया , तब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिंह सिसौदिया ने एक बयान देकर कहा की "”” भूलो मत की आतिशी एक राजपुतानी छ्त्रानी हैं ! बस आयोग को यह बयान धर्म और जाति सूचक लगा !!! अब उम्मीदवार की सामाजिक पहचान बताने पर ----आचार संहिता का उल्लंघन हो गया | एवं उधर अमित शाह का बंगाल मैं दिया गया ब्यान की "”” मै जय श्री राम बोलता हूँ -जो उखड़ना हो उखाड़ लो !! यह भद्दा कथन आयोग की निगाह मैं "””अनुचित "” नहीं था , |

अचरज की बात यह हैं की जब चुनाव के रेफरी यानि केन्द्रीय चुनाव आयोग के नरेंद्र मोदी को आठ बार आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गयी तब उन्हे क्लीन चिट दी हाती रही , हालांकि यह तीन सदस्यीय आयोग का 2-1 का फैसला था | जब सुप्रीम कोर्ट मैं इस फैसले के खिलाफ कारवाई की याचिका दायर की गयी ---तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह कर "”पलल झाड लिया की चुनाव आयोग ने कारवाई कर दी हैं | अतः हम कोई निर्देश नहीं देंगे !! उन्होने सलाह दी की यदि याचिका कर्ता चाहे तो वह "” चुनव याचिका इस मामले मै दायर कर सकता हैं !!!! यानि की हो गयी पाँच साल की फुर्सत !

अगर हम चुनाव याचिकाओ का इतिहास देखे --- तो अधिक तर यानि की नब्बे प्रतिशत मामलो मैं याचिका पर फैसला तब आता हैं "” जब वह निष्प्रभावी हो जाता हैं | परदेश के एक मंत्री के विरुद्ध "”पेड़ न्यूज़ "” के मामले मैं , वाद दायर किया गया | जब विधान सभा का जीवन काल समाप्त हो गया , तब उस पर फैसला आया !!! तब तक वे दुबारा चुनाव लड़ कर विधान सभा पहुँच गये थे !! अब ऐसे फैसले का होना या ना होना किस अर्थ का ???

इन दोनों सर्वोच्च संगठनो द्वरा लोकतन्त्र की आत्मा अर्थात संविधान प्रदत्त अधिकारो और दायित्वों को सरकार और उसके तंत्र के भरोसे छोड़ देना , आम नागरिकों के अधिकारो की हत्या हैं | सुप्रीम कोर्ट द्वरा यह कहना की अपील करे , का अर्थ ना केवल बहुत सारा धन और समय की बरबादी होगा | क्योंकि बात "” गलती की त्वरित सज़ा ही आचार संहिता का आधार हैं "” यदि वह नहीं किया गया और सर्वोच्च न्यायालया ने भी आयोग की गलती नहीं सुधारा , तब वह भी अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हैं | सिर्फ यह कह देना की "” कारवाई हो गयी हैं , पर्याप्त नहीं हैं | वरन देखना यह भी होगा की क्या कारवाई से "”न्याया हुआ "”” अथवा फाइल आगे भर बढाई गयी हैं ! सर्वोच न्यायालय यदि "”सरकारी तंत्र के कार्यो की समीक्षा नहीं करेगा -----तो दूसरा कौन सा निकाय हैं , जो यह कर सकता हैं ????


लोकसभा चुनाव

मोदी का क्रोध---उनकी कामना मैं अवरोध--फिर चाहे चुनाव आयोग या अदालत हो


बंगाल मैं बीजेपी अध्यछ अमित शाह की विवादित चुनावी रैली मैं हुए हिंसा के तांडव का मुद्दा हो ,अथवा पार्टी प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर द्वरा महात्मा के आतंकी हत्यारे नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन हो ----इन दोनों घटनाओ ने चुनाव के आखिरी चरण मैं केंद्रीय चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की कारवाई पर निस्पक्छ्ता पर सवालिया निशान लगा दिया हैं |

भोपाल से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर , जिसे उनकी पार्टी के लोग "””साध्वी "”” की उपमा देकर संभोधित करते थे , उनके बिगड़े बोल से दूसरी बार पार्टी को को सार्वजनिक रूप से अपने को अलग करना पड़ा ! पहली बार मुंबई पर हुए आतंकी हमले के शहीद हेमंत करकरे को श्राप देने का मसला हो ,अथवा गोडसे को "”देशभक्त थे -है और रहेंगे "” ने तो नरेंद्र मोदी को यह कहने पर मजबूर किया की "” यह बहुत ही भयंकर खराब बयान हैं ! वे भले ही माफी मांग ले पर मैं उन्हे दिल से कभी माफ नहीं करूंगा !! “”

इस बयान के तुरंत बाद ही मुंबई के एन आई ए अदालत ने मालेगाव बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को हर सप्ताह अदालत मैं हाज़िरी देने का हुकुम सुनाया ,क्योंकि ये सभी अभियुक्त अदालत मैं हाज़िरी नहीं दे रहे थे !! इस फैसले ने प्रज्ञा के श्राप और उनके बम धमाके मैं संलिप्तता को एक बार पुनः जीवित कर दिया | उनके समर्थक और बीजेपी के नेता जो उन्हे "”निर्दोष "” बता रहे थे , उनको बड़ा झटका लगा हैं | अब वे अपने को "”निर्दोष और पुलिस अत्याचार की निरीह शिकार नहीं बता सकती ,जब तक अदालत उन्हे "”ससम्मान निर्दोष रिहा न कर दे "” | मात्र मुकदमे से सबूतो के अभाव मैं बारी हो जाने से वे स्वच्छ या निर्दोष नहीं होगी | जिस प्रकार महात्मा गांधी हत्या के मामले मैं सावरकर को संदेह का लाभ मिला था , परंतु वे कानूनन निर्दोष नहीं कहे जा सकते | अमित शाह की प्रैस कोन्फ्रेंस ,जिस मै प्रधान मंत्री मोदी उनके बगलगीर थे , उस मै पार्टी के तीन नेताओ कर्नाटक के हेगड़े - कटिल और प्रज्ञा को दस दिन मैं अपनी सफाई देने का पार्टी का फैसला मात्र औपचारिकता ही हैं !!!

कलकते की अमित शाह की रैली मैं जिस प्रकार राम - हनुमान और उनकी सेना तथा शिव की बड़ी -बड़ी झांकिया चल रही थी -----वह दशहरे मैं निकालने वाली राम बारात का द्राशय पैदा कर रही थी | उसे चुनाव की रैली तो कतई नहीं कहा जा सकता | विद्यसागर कालेज मैं ईश्वर चंद्र विद्यसागर की मूर्ति को तोड़ने की घटना और वनहा हुए पथरबाजी और डंडा बाज़ी करते हुए बीजेपी की भगवा कमीज और टोपी लगाए लोगो द्वरा किया गया करतब , जो वीडियो क्लिप द्वरा सारे देश मैं देखा गया , उसे निर्वाचन आयोग ने शायद नहीं देखा ! शायद अनदेखा कर दिया --क्योंकि बीजेपी के अमित शाह ने केंद्रीय चुनाव आयोग पर "” कारवाई नहीं करने का आरोप लगाया था "” ! तुरंत ही आयोग ने प्रचार की समय सीमा को 24 घंटे कम कर दिया ! परंतु यह ध्यान मैं रखा की प्रधान मंत्री की दो सभाए "”निष्कंटक "” सम्पन्न हो जाये ! वरना मोदी जी की कामना मैं व्यवधान का अर्थ और परिणाम शायद उनको भी मालूम था |

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त अरोरा को लिखे पत्र मैं "” समूहिक निर्णय मैं असहमति निर्णय को नहीं लिखे जाने पर विरोध जताया हैं "” | यह पत्र सार्वजनिक होने के बाद चुनाव आयोग द्वरा सत्ता दल के विरुद्ध आचार संहिता की शिकायतों पर क्लीन चिट डोए जाने पर अशन्तोष जताया हैं | इस मामले मैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी आयोग की कारवाई की आलोचना की हैं | प्रश्न हैं की निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्य अपनी - अपनी रॉय सामने आई शिकायतों पर देते हैं | फैसला बहुमत से ही होता हैं | परंतु असहमति के रॉय को अनदेखा करने नहीं किया जा सकता | जिस प्रकार उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की | पूर्ण पीठ के तीन जज़ो की भी एक रॉय नहीं होती हैं | परंतु फैसले मैं असहमति को भी सार्वजनिक किया जाता हैं | निर्णय बहुमत का ही होता हैं | आयोग भी सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य करता हैं | परंतु उसका न्यायिक निकाय की भांति व्यवहार नहीं किया गया हैं | वरन मंत्रिमंडल मैं जिस प्रकार सिर्फ मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री का ही मत लिखा जाता हैं | क्योंकि मंत्रिमंडल मैं रॉय की गणना नहीं होती | उसकी वजह है की मंत्रिमंडल मुख्य या प्रधान मंत्री का होता हैं | उसके इस्तीफा देने पर समस्त मंत्रिमंडल अपने आप विघटित हो जाता हैं | परंतु न्यायिक निकायो मैं सभी जजो या सदस्यो का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता हैं | जनहा असहमति भी रेकॉर्ड पर ली जाती हैं | जो की केंद्रीय चुनाव आयोग ने नहीं किया | मुख्य चुनाव आयुक्त अरोरा का यह कहना की पहले भी आयोग मैं असहमति होती रही हैं , परंतु किसी आयुक्त ने असहमति रिकॉर्ड नहीं किये जाने पर खुले आम विरोध जताया हैं | इसका अर्थ हैं की मामला गंभीर हैं | आयोग की "”प्रक्रिया "” मैं सुधार की जबरदस्त जरूरत हैं |

चुनाव आयोग ने इस घटना के बाद बंगाल के होम सेकेरेट्री और दो एक अफसरो को तुरंत हटा दिया | इतनी फौरी कारवाई , जबकि सचिव ग्राउंड अफसर नहीं होता | वह प्रदेश मैं चुनाव प्रबंध मैं कोर्डिनेशन का ही काम करता हैं |
परंतु फिर भी ऐसा चुनाव आयोग द्वरा किया गया !!!
इसी से जुड़ी एक और घटना हुई - केंद्र सरकार राज्य के खुफिया महानिदेशक विजय कुमार से तब से कुपित थी ----जब सीबीआई शारदा चिटफंड फंड मामले मैं उनको हिरासत मैं लेकर पुंछ -ताछ करना चाह रही | तब वे कलकत्ता के पुलिस कमिसनर थे , कहा जाता है की वे मुख्य मंत्री ममता बनर्जी के विश्वासपात्र अफसर हैं | दीदी ने धरणा दिया सीबीआई दफ्तर के सामने मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा | अदालत ने सीबीआई को कहा की वे पूछताछ की अडियो और वीडियो रिकार्डिंग करे ,और गिरफतारी पर रोक लगा दी | जिसकी मियाद 17 मई तक थी | अप्रतायशित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को निरस्त करते हुए , उन्हे सात दिनो मै "””अग्रिम जमानत "” करने की सहूलियत दे दी !!! कहा जाता हैं की सीबीआई ने शारदा चिट फंड के मामले मैं त्राणमूल काँग्रेस के जिन भी नेताओ को "””पूछताछ "” के लिया हिरासत मैं लिया --- वे सभी बीजेपी मैं शामिल हो गए ,यानहा तक की एक महिला पुलिस अधिकारी भी !!! | इन सभी लोगो ने ममता बनर्जी के खिलाफ खूब "”विष वमन किया "” और उन सबको सीबीआई ने "””पवित्र "” बता दिया !!!!


यहा एक महत्वपूर्ण सवाल सीबीआई की "” जांच "” की प्रक्रिया पर उठता हैं | मामला चाहे किसी का भी हो पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का हो अथवा उनके परिवार के सदस्यो का हो , अथवा रोबर्ट वादरा का हो अथवा बंगाल के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार का हो , इन सभी मामलो मैं सीबीआई जांच के लिए सभी आरोपियों को पहले हिरासत मैं लेने की अर्ज़ी अदालत मैं लगाती हैं !! सीआरपीसी मैं भी ऐसा प्राविधान नहीं हैं की पहले किसी को गिरफ्तार करो फिर पूछताछ हो !! कायदा यह हैं की प्राथमिकी मैं लिखाये आरोपियों के खिलाफ पहले पर्याप्त सबूत जुटाये जाते हैं , तब न्यायिक अधिकारी को उन सबूतो के आधार पर गिरफ्तारी का वारंट मांगते हैं | परंतु जांच की इस विशेस एजेंसी का तरीका ----- बिलकुल अलग हैं | सीबीआई अपनी इस हरकत से सरकार का कबूतर बन कर रह गयी हैं | अधिकतर मामलो मैं सीबीआई का रिकॉर्ड असफलता का रहा हैं | सीबीआई को लोग अधिकतर "” सरकार का हाथ मरोड़ने वाला यंत्र "”” के रूप मैं जानते हैं | जो कभी भी कनही भी किसी को किसी भी आरोप मैं गिरफ़्तार करती हैं , फिर उसी व्यक्ति की "”सेवा"” कर के उससे किसी प्रकार बयान लिखवा लेती हैं | परंतु जब उसे अदालत मैं पेश किया जाता हैं तब वह आरोपी जिसे सीबीआई अभियुक्त बनाकर पेश करती हैं , उस बयान से मुकर जाता हैं | तब सीबीआई आगे की जांच के लिए फिर ऊसका रिमांड मांगती हैं | आमतौर पर सीबीआई अदालते ऐसी प्रार्थना मंजूर कर लेती हैं | उन्हे उस व्यक्ति की सामाजिक और सार्वजनिक छेत्र की इज्ज़त का भी ध्यान नहीं रखती | चिदम्बरम के मामले मैं सीबीआई ने पूरे परिवार के सदस्यो को सात से आठ घंटे तक रोज पूछताछ करती रही | जब कुछ हासिल नहीं हुआ तब अदालत मैं अर्ज़ी लगाई की आरोपी जांच मैं सहयोग नहीं कर रहा , इसलिए उसे रिमांड पर दिया जाये !!! मतलब की आरोपी का फर्ज़ हैं की वह सीबीआई की हाँ मैं हाँ मानकर "’अपराध" जो उसने किया हो अथवा नहीं किया हो ,उसको स्वीकार कर ले | जिससे की सीबीआई का काम हो जाये |
मध्य प्रदेश के पीएमटी घोटाले मैं सीबीआई की भयानक अस्फ़्ल्ता इसी का एक उदाहरण हैं |




बॉक्स

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक तो मतदाता से मुखातिब रहे ,और कोशिस करते रहे की की उनकी पार्टी को सफलता मिले | सारी वाजिब और गैर वाजिब कोशिसे भी इस दरम्यान की गयी | आचार संहिता का बारंबार उल्ल्ङ्घन हुआ | फिर भी चुनाव आयोग क्लीन चिट देता रहा , क्योंकि मोदी जी की राज्य प्राप्ति की कामना मैं अब इहलोक का रोल खतम हुआ | अब इसीलिए वे बद्रीनाथ और केदारनाथ मैं डेरा जमा कर बैठे है | ध्यान भी कर रहे तो प्रचार के लिए फोटो भी खिचे जा रहे हैं | अब ऐसे मैं ध्यान कैसे लगेगा वे ही जाने | परंतु अब वे बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल से यही कहने गाये हैं की "”अबकी राखो लाज मेरी - मैं बहुत ही नाच नचायों सारे भारतवर्ष को .....””